चरस तस्करी मामले में कारावास
दस वर्ष तीन माह की सश्रम कारावास के साथ एक लाख अर्थ दंड : चौदहवीं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुर्यकांत तिवारी ने चरस तस्करी के मामले में दोषी पाते हुए-
एक नामजद अभियुक्त को दस वर्ष तीन माह का कारावास व एक लाख रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई।
अर्थ दंड नहीं देने पर तीन माह का अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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दस वर्ष तीन माह की सश्रम कारावास के साथ एक लाख अर्थ दंड
उल्लेखनीय है कि उक्त सजा संग्रामपुर थाना के शामपुर बरवा निवासी मंशी महतो के पुत्र जयसर महतो को मिली है।
मामला रक्सौल थाना का है,जहां 28 जून 2012 को चार बजे शाम गुप्त सूचना के आधार पर रक्सौल पुलिस ने नेपाल से भारत में चरस ला रहे जयसर महतो की स्थानीय थानाध्यक्ष के निर्देश पर गठित टीम ने रक्सौल नहर चौक के पास तलाशी ली,तलाशी के दौरान संग्रामपुर थाना के शामपुर बरवा निवासी जयसर महतो के पास से सेव के कार्टून मे रखे चौदह किलो चरस बरामद किया गया। जिसके आधार पर रक्सौल थाना काण्ड संख्या 147/2012 एनडीपीएस के अंतर्गत प्राथमिक दर्ज़ किया गया।
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न्यायालय द्वारा आरोप गठित कर मामले कि सुनवाई की गई।अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक कमाख्या नारायण सिंह ने नौ गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा। न्यायाधीश ने पक्षों के दलीलें सुनने के बाद अभियुक्त को उक्त फैसला सुनाया है।
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