पांच-पांच साल की सजा
जिले के पिपरा कोठी में एक यात्री बस से विदेशी शराब बरामदगी के मामले में विशेष उत्पाद कोर्ट प्रथम ने तीन नामजद अभियुक्तों को दोषी मानते हुए पांच-पांच वर्ष की सजा के साथ ही अभियुक्तों पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
जुर्माना नहीं देने पर अभियुक्तों को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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मामला पिपराकोठी थाना क्षेत्र की है।
जहां बीते 23 दिसंबर 2021 को स्थानीय थाना पुलिस ने कांड संख्या 306/21 दर्ज कराया गया था।
थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार दिल्ली से मधुबनी जाने वाली बस की पिपरा कोठी ओवर ब्रिज के नीचे ली गई तलाशी के दौरान 1408 लीटर विदेशी शराब की बरामदगी हुई थी।
बताया गया है कि बस के सीट के नीचे बने तहखाने में विभिन्न ब्रांड की शराब की बोतलें रखी हुई थी।
जिसके बाद पुलिस ने बस समेत शराब को जब्त करते हुए-
ड्राइवर मोनु कुमार, कंडक्टर राम कुमार और खलासी कुलदीप कुमार को नामजद आरोपी बनाते हुए पुलिसिया पूछताछ के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।विचारण वाद संख्या 281/22 में सुनवाई के दौरान विशेष उत्पाद कोर्ट प्रथम ने तीनों अभियुक्तों को दोषी पाते हुए उन पर आरोप गठित किया।
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गुरुवार को विशेष उत्पाद कोर्ट प्रथम की न्यायाधीश स्वेता सिंह ने-
दोनो पक्षों के अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाते हुए-
तीनों नामजद अभियुक्तों को पांच-पांच साल की सजा के साथ एक-एक लाख रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया ।
अभियोजन पक्ष की तरफ से लोक अभियोजक उत्पाद अनिल कुमार सिंह ने पक्ष रखा।
जबकि बचाव पक्ष की तरफ से अधिवक्ता दिवाकर कुमार ने पक्ष रखा।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से लोक अभियोजक
उत्पाद अनिल कुमार सिंह ने 5 गवाहों के साथ विशेष साक्ष्य प्रस्तुत किया था।
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